जानलेवा हमला के आरोपी को न्यायालय ने पांच वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित

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सुरेन्द्र भाटी@बुलन्दशहर : अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र जयपाल निवासी ग्राम दुल्हैरा थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में अपने गांव निवासी लडकी कु. मनीषा को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी |

जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-447/2012 धारा 307 भादवि पंजीकृत है दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त राजेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था|

उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर नोडल अधिकारी, माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ.नि. तेजपाल सिंह व पैरोकार है का. पंकज सिकन्द्राबाद द्वारा न्यायालय में सशस्त, प्रभावी पैरवी की गयी|

जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय एफटीसी-02 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र को दोषी पाते हुए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है ।