IN8@नई दिल्ली,(भरत निषाद)राजधानी को धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरण ने कुछ पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली और पूरे एनसीटी में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है।इसके साथ ही किसी भी तरह के सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खुलने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
Related Posts

दिल्ली की तीनों निगमों में महापौर के कार्यकाल को लेकर बड़ा बदलाव
नई दिल्ली । राजधानी के तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए एक्ट में संशोधन को लेकर कई चर्चाएं चल…

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: अदालत की अनुमति बगैर नहीं ले सकते तलाक
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू दंपति आपसी सहमति के बाद भी अदालत की अनुमति बगैर तलाक…

दिल्ली सरकार ने बदले नियम: 7 दिनों के लिए रहना होगा होम क्वॉरंटीन
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने घरेलू यात्रियों के लिए होम क्वॉरंटीन के नियम बदल दिए हैं. अब राजधानी पहुंच रहे…