IN8@नई दिल्ली,(भरत निषाद)राजधानी को धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरण ने कुछ पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली और पूरे एनसीटी में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है।इसके साथ ही किसी भी तरह के सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खुलने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
Related Posts
दिल्ली: मंगोलपुरी में 3 मंजिला इमारत धराशायी
बाहरी दिल्ली। मंगोलपुरी थाना इलाके के के ब्लॉक में एक तीन मंजिला मकान धराशाई होकर गिर गया मकान के मलबे की…
आयुर्वेदिक चिकित्सक सर्जरी के योग्य है या नही?
नई दिल्ली: भारत सरकार ने 20 नवंबर के नोटिफिकेशन में साफतौर पर स्पष्ट कर दिया है कि आयुर्वेद डॉक्टर भी…
प्रतिभा शाली सिंगर्स को “बींग म्यूजिकल रिकॉर्ड्स” प्लेटफॉर्म देगा मौका
नई दिल्ली : नए साल 2021 में गुमनाम गायकों को अपनी किस्मत बदलने का मौका बीइंग मुजिकल रिकॉर्ड्स कंपनी देगी।…
