सर्वोच्च अदालत से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका, हुई एक साल की जेल

दिल्ली : पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू Navjot Singh Sidhu को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। 1988 के रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर फैसला बदलते हुए अब उन्‍हें एक साल जेल की सजा सुनाई है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था।

क्या है मामला

रोडरेज का यह मामला साल 1988 का है जब पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें 65 साल के शख्स की मौत हो गई थी। मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया था जहां निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी किया था। 2018 में SC ने 1,000 रुपये के जुर्माने बरी किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है।