गाजियाबाद। अवैध शराब के धंधे से जुड़े कारोबारियों को जड़ से खत्म करने के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। अवैध शराब बनाने वालों के सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए अभियान छेड़ चुकी है। जिला आबकारी अधिकारी ने जिले में चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत जिले में बिकने वाली अवैध और जहरीली शराब पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। अवैध और नकली शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है।
विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ दबिश में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े दो तस्कर और दुकान पर शराब पर अधिक वसूली करने वाले विक्रेता को गिरफ्तार किया है। साथ ही हिंडन खादर क्षेत्र में दबिश देकर अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त करते हुए कच्ची शराब बरामद करते हुए लहन को मौके पर नष्ट कर दिया।
हिंडन खादर क्षेत्र में शराब बनाने वाले माफिया गांव से दूर जंगल और गन्ने के खेत जैसे सुरक्षित स्थान पर भट्टी तैयार करते है। क्योंकि उन्हें पता है, जब तक आबकारी विभाग की टीम वहां तक पहुंचती है तब तक तस्कर नदी किनारे भाग जाते है। माफिया अब शराब से भरे ड्रमों को छिपाने के लिए हिंडन खादर के किनारे या फिर गन्ने के खेत में गड्ढा खोद कर छिपा देते है। जिससे आसानी से शराब से भरे ड्रमों का पता ना चल सकें। मगर आबकारी विभाग के सक्रिय मुखबिर तंत्र के जरिए शराब माफिया अपने हर मंसूबों में नाकामयाब साबित हो रहे है।
उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री व परिवहन पर पूर्णत: अंकुश लगाने के लिए जिले में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत जिले में मंगलवार को आबकारी विभाग की टीम द्वारा शराब तस्करों के संबंधित ठिकानों पर दबिश एवं चेकिंग की कार्रवाई की गई।
आबकारी निरीक्षक अनुज वर्मा की टीम द्वारा मंगलवार को थाना टीला मोड़, थाना लोनी एवं थाना मुरादनगर के अंतर्गत सीती, महमूदपुर, रिस्तल, भूपखेड़ी, मथुरापुर हिंडन खादर क्षेत्रों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 65 लीटर अवैध कच्ची शराब व करीब 1600 किलोग्राम लहन व उपकरण बरामद किया गया। अवैध कच्ची शराब को कब्जे में लेकर लहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया। आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत 2 अभियोग पंजीकृत किए गए।
अवैध शराब समेत दो तस्कर गिरफ्तार
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक त्रिवेणी प्रसाद मौर्य की टीम द्वारा मंगलवार को निर्धारित समय से पूर्व दुकानों व उसके आसपास मदिरा की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए दुकान व उसके आसपास संघन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान किसी भी दुकान से व उसके आसपास मदिरा की बिक्री होते नहीं पाई गई। इसी क्रम में थाना साहिबाबाद अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में एक लाइसेंसी शराब की दुकान खुलने से पहले अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे तस्कर अजय पाल पुत्र पूरन सिंह निवासी वृंदावन गार्डन साहिबाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 25 पौवे मिस इंडिया यूपी मार्का बरामद किया गया।
जिसके खिलाफ साहिबाबाद थाने में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। वहीं आबकारी निरीक्षक अभय दीप सिंह की टीम द्वारा भी थाना नन्दग्राम अंतर्गत नूरनगर, सिकरोड, दीनदयालपुरी, सिहानी, सेवा नगर आदि स्थानों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान नंदग्राम में शनि मंदिर के पास मैदान में शराब तस्करी कर रहे कुलदीप पुत्र शिवलाल निवासी 30 फुटा रोड नंदग्राम को गिरफ्तार किया गया।
जिसके कब्जे से 30 पव्वे मिस इंडिया देशी शराब यूपी मार्का बरामद किया गया। जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। उन्होंने बताया पकड़े गए दोनों तस्कर क्षेत्र में लाइसेंसी शराब की दुकान से ही शराब खरीदकर उसे दुकान बंद होने के बाद या फिर दुकान खुलने से पहले महंगे दामों में बेचते थे।
शराब पर प्रिंट रेट से अधिक वसूली करने वाला होगा ब्लैक लिस्ट
शराब ठेकों पर प्रिंट रेट से अधिक वसूली करने वाले विक्रेता (सेल्समैन) के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। पूर्व में हुई कार्रवाई से शराब विक्रेता को भी लगता था कि जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक चांदी और पकड़े गए तो उसके बाद सप्ताह भर जेल में रहने के बाद फिर से वहीं कारोबार शुरु कर देंगे।
शराब पर अधिक वसूली से जहां एक ओर विक्रेता आबकारी विभाग की छवि को धूमिल करने के साथ लाइसेंसी की दुकान को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि शराब विक्रेता द्वारा की जाने वाली अधिक वसूली के चलते लाइसेंसी की बिक्री पर भी इसका असर पड़ रहा था। मगर अब शराब पर प्रिंट रेट से अधिक वसूली करना आसान नहीं होगा। आबकारी विभाग ने शराब पर प्रिंट रेट से अधिक वसूली करने वाले विक्रेताओं को सबक सिखाने के साथ ही कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है।
आबकारी अधिनियम के तहत अब शराब पर प्रिंट रेट से अधिक वसूली करने वाले विक्रेता को जेल भेजने के साथ-साथ आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से विक्रेता यूपी में कहीं भी किसी लाइसेंसी के यहां विक्रेता काम नहीं कर सकेगा।
साथ ही अनुज्ञापी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। क्योंकि शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के बाद लाइसेंसी भी विक्रेता के हवाले दुकान छोड़कर अपने किसी और धंधे में लगे रहते है। मगर प्रिंट रेट से अधिक वसूली होने पर लाइसेंसी की भी जवाबदेही तय होगी।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया बम्हैटा गांव स्थित अनुज्ञापी धर्मेंद्र कौर की देशी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी। शिकायत की पुष्टि के लिए आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा की टीम द्वारा उक्त दुकान का गुप्त टेस्ट परचेजिंग कराया गया। जहां विक्रेता अरविंद पुत्र सियाराम निवासी पीलीभीत द्वारा देशी शराब पर प्रिंट रेट से अधिक 5 रुपए की अधिक वसूली करता हुआ पाया गया।
जिसके खिलाफ थाना वेब सिटी में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजते हुए लाइसेंसी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही विक्रेता को आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट की हुई कार्रवाई से उक्त विक्रेता भविष्य में उत्तर प्रदेश के किसी भी लाइसेंसी के यहां विक्रेता का कार्य नहीं कर सकेगा। उन्होंने जिले के सभी अनुज्ञापियों को चेतावनी दी कि दुकान पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर विक्रेता के साथ-साथ अनुज्ञापी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए स्वयं प्रतिदिन दुकानों का जायजा लें और नियमानुसार शराब की बिक्री करें।