-बाहरी राज्यों की शराब और बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी 6 माह की जेल
-आबकारी विभाग की टीम ने होटल बार, लाउंज और रेस्टोरेंट्स का किया औचक निरीक्षण
गौतमबुद्ध नगर। शहर के होटल बार, लाउंज और रेस्टोरेंट्स एवं ढाबा में बिना लाइसेंस और बाहरी राज्यों की शराब परोसने वालों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। जिसके लिए आबकारी विभाग ने टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए है। पूर्व में हुई रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के चलते आबकारी विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है। अवैध शराब की बिक्री, निर्माण व परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम लगातार चेकिंग एवं दबिश दे रही है। साथ ही समय-समय पर बिना लाइसेंस शराब परोसने एवं ओवर रेटिंग करने वालों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब बिना लाइसेंस और बाहरी राज्यों की शराब पिलाने वालों को आबकारी विभाग ने टीम ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जिले में विशेष अभियान शुरु कर दिया है। जिसमें आबकारी विभाग की टीम एवं उनके मुखबिर जिले में घूम कर इसकी पुष्टि करेंगे, कि कहीं बिना लाइसेंस के शराब तो नहीं परोसी जा रही है और कोई दुकानदार ग्राहकों से ओवर रेटिंग तो नही कर रहा है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने और ओवर रेटिंग करने वालों को कम से कम 6 माह की जेल और जुर्माना वसूलने के कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त के निर्देशन में जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
मंगलवार रात जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक रवि जायसवाल एवं आबकारी निरीक्षक गौरव चंद की टीम द्वारा सेक्टर 18 स्थित इवेंट बार रेस्टोरेंट एवं बार रेस्टोरेंट दरिया गंज, तंदूरी विलेज, स्वागत, बार कोश आदि का औचक निरीक्षण किया गया। जहां नियमानुसार संचालन होता पाया गया। साथ ही अपराध निरोधक क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हाजीपुर, बख्तावरपुर छलैरा, बरौला, मोरना, सेक्टर 22 स्थित देशी, विदेशी, बीयर एवं मॉडल शॉप का संघन निरीक्षण किया। दुकानों पर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज कराई गई। एमआरपी पर शराब का विक्रय होना सुनिश्चित कराया गया।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने अवैध शराब का कारोबार एवं ओवर रेटिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध शराब का कारोबार जिले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना ही ओवर रेटिंग होने दी जाएगी। बिना लाइसेंस शराब परोसने और ओवर रेटिंग के मामले में पकड़े जाने पर अब कम से कम 6 माह से 1 वर्ष की सजा होगी। जिसके लिए खुद आबकारी विभाग की इसकी पैरवी करेगा की जमानत ना होने पाए। साथ ही लाइसेंसी अनुज्ञापी भी इतना समझ लें कि शराब की दुकान का लाइसेंस लेने से ही अब काम नहीं चलेगा। अनुज्ञापी खुद दुकानों का प्रतिदिन जायजा लें। अब से ओवर रेटिंग के मामले की शिकायत मिलने पर लाइसेंसी पर भी मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। साथ ही होटल बार, लाउंज और रेस्टोरेंट्स एवं ढाबा संचालकों को भी चेतावनी दी गई अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसने और बाहरी राज्यों की शराब तस्करी की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब समेत तस्कर गिरफ्तार
अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक की टीम ने अवैध रुप से शराब तस्करी कर रहे तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर क्षेत्र में संचालित शराब की दुकान से ही शराब की पेटी खरीदकर उसी शराब को दुकान बंद होने के बाद महंगे दामों में बेचता था।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया मंगलवार रात आबकारी निरीक्षक क्षेेत्र-5 चंद्रशेखर सिंह की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाना नॉलेज पार्क के झट्टा गांव से तस्कर लोकेश पुत्र सतपाल को तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 42 पौव्वा कैटरीना ब्रांड देशी शराब यूपी मार्का बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना नॉलेज पार्क में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते जेल भेजा गया। साथ ही अनुज्ञापियों को निर्देश दिए गए कि शराब की दुकान पर आने वाले संदिग्ध ग्राहकों पर भी नजर रखें। एक, दो या उससे शराब खरीदने वालों की सूचना विभाग को दें। जिससे शराब तस्करी को पूरी तरह से रोका जा सकें।