चैंबर में धर्म परिवर्तन व जबरन विवाह करवाने पर लाइसेंस निलंबित

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IN8 @ दिल्ली बार कांउसलि ने कड़कड़डूमा चैंबर में गैरकानूनी गतिविधियों व धर्म परिवर्तन व जबरन विवाह करवाने के आरोप पर अधिवक्ता इकबाल मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अदालत ने अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।इकबाल मलिक पर आरोप है कि उसने एक युवती का चैंबर में धर्म परिवर्तन करवा कर विवाह करवाया है। कांउसिल ने यह कार्रवाई सोहन सिंह तोमर की शिकायत पर की है। तोमर ने आरोप लगाया है कि मलिक ने अपने अदालत परिसर में बने चैंबर में जबरन उनकी बेटी को इस्लाम अपनाने पर मंजबूर किया और उसका निकाह करवा दिया।बीसीडी सचिव पीयूष गुप्ता ने इकबाल मलिक को जारी नोटिस में कहा है कि मामले की जांच के लिए विशेष अनुशानात्मक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सहित तीन सदस्य शामिल है।