IN8@गुरुग्राम…. हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिए जा रहे ब्याज माफी एवं 25 प्रतिशत की छूट के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी मालिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-4 देवेन्द्र कुमार की टीम ने सैक्टर-65 में दो डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की। इन प्रॉपर्टीज पर क्रमश: 474741 रूपए तथा 420617 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
टीमों द्वारा दोनों प्रॉपर्टीज को सील करके उनके यहां नोटिस चस्पा कर दिए हैं। नोटिस के माध्यम से प्रॉपर्टी मालिकों को आगाह किया गया है कि वे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिह के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 31 दिसम्बर तक अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर वित्त वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज को एकमुश्त माफ किया गया है। जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट के साथ, अतिरिक्त 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। निगमायुक्त ने कहा कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को सरकार द्वारा दी जा रही इस ब्याज माफी एवं छूट का लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका दिया गया है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों की प्रॉपर्टीज को नगर निगम द्वारा सील करके नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। साथ ही उनके सीवर एवं पानी के कनैक्शन भी काटे जा रहे हैं।
पानी कनेक्शन : नगर निगम गुरुग्राम की अतिरिक्त आयुक्त जसप्रीत कौर ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम की टीमों ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 38 डिफाल्टरों के सीवर-पानी के कनेक्शन काटे गए हैं। इनमे जोन-1 क्षेत्र में 29 तथा जोन-3 क्षेत्र में 9 प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर शामिल हैं।