नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को हुई 7 वर्ष की कठोर कारावास

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सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलंदशहर अभियुक्त आरिफ पुत्र शहीद निवासी ग्राम आकापुर टियाना थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में 05 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मुअसं-173/2017 धारा 376,354ख भादवि व 4/10 पोक्सो अधि0 पंजीकृत है।

दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरिफ उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। इ

स अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोंग में प्रभारी मॉनीटरिंग सैल निरीक्षक रण सिंह व पैरोकार का0 साजिद खान थाना बीबी नगर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई|

जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.05.22 को मा0 न्यायालय, पोक्सो-प्रथम बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त आरिफ को दोषी पाते हुए 07 वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।