प्रमोद शर्मा@ गाजियाबाद। खोड़ा नगरपालिका परिषद ने खोड़ा के सरस्वती विहार में निर्माणाधीन दो इमारतों को नोटिस जारी कर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। पालिका परिषद ने दोनों को सात दिन के अंदर ख़ुद ही इमारत को ध्वस्त करने का आदेश भी नोटिस में दिया है। दोनो इमारतों को नगरपालिका के भवन नियमवाली नियमों को ताक पर रख कर बनाया जा रहा था। नगरपालिका की तरफ से निर्माणाधीन इमारत के लिए वॉटर हरवेस्टिंग सिस्टम पार्किंग तय सीमा तक ऊँचाई जेसे कई मापदंड रखें है। लेकिन निर्माणाधीन दोनो इमारतों में इन सभी मांनको की धज्जियां उड़ायी जा रही थी। जिसके बाद नगरपालिका परिषद ने इमारतों के मालिक पंकज पाल और दीपक जोशी को नोटिस जारी कर 50-50 हजार का जुर्माना लगा दिया। खास बात यह है कि पालिका परिषद ने अपने नोटिस में कहा है की इमारत मालिक स्वयं ही इमारत का धवस्तीकरण कर ले नहीं तो पालिका परिषद सीलिंग और धवस्तीकरण की कार्यवाही करेगी और जिसका खर्चा इमारत मालिकों से ही लिया जाएगा।
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