प्रमोद शर्मा@ गाजियाबाद। खोड़ा नगरपालिका परिषद ने खोड़ा के सरस्वती विहार में निर्माणाधीन दो इमारतों को नोटिस जारी कर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। पालिका परिषद ने दोनों को सात दिन के अंदर ख़ुद ही इमारत को ध्वस्त करने का आदेश भी नोटिस में दिया है। दोनो इमारतों को नगरपालिका के भवन नियमवाली नियमों को ताक पर रख कर बनाया जा रहा था। नगरपालिका की तरफ से निर्माणाधीन इमारत के लिए वॉटर हरवेस्टिंग सिस्टम पार्किंग तय सीमा तक ऊँचाई जेसे कई मापदंड रखें है। लेकिन निर्माणाधीन दोनो इमारतों में इन सभी मांनको की धज्जियां उड़ायी जा रही थी। जिसके बाद नगरपालिका परिषद ने इमारतों के मालिक पंकज पाल और दीपक जोशी को नोटिस जारी कर 50-50 हजार का जुर्माना लगा दिया। खास बात यह है कि पालिका परिषद ने अपने नोटिस में कहा है की इमारत मालिक स्वयं ही इमारत का धवस्तीकरण कर ले नहीं तो पालिका परिषद सीलिंग और धवस्तीकरण की कार्यवाही करेगी और जिसका खर्चा इमारत मालिकों से ही लिया जाएगा।
Related Posts
चौकीदार रखेंगे अवैध शराब पर निगरानी, आबकारी विभाग देगा ईनाम
गौतमबुद्ध नगर। जनपद में अवैध शराब के कारोबार पर पूर्ण रुप से रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग पूरी तरह…
महाराजा एक्सप्रेस में मिलेगी अब यूपी में भी शराब
-एफएल-8 लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग ने जारी किया लाइसेंस -3 लाख 75 हजार रुपए सिक्योरिटी मनी का हुआ भुगतान…
हाथों में मशाल जुलुस लिए सड़को पर उतरे विद्युतकर्मी
-विद्युत निगम के निजीकरण का विरोध विनोद पांडेय @ गाजियाबाद। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विघटन और निजीकरण के सरकार…
