10 जून से होटल व 11 जून से खुलेंगे मॉल-धार्मिक स्थल

कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा टला नही, नियमों का करें पालन: जिलाधिकारी

प्रमोद शर्मा@ गाजियाबाद। जिले में कोरोना संक्रमितों की लगातार संख्या बढऩे के चलते जिले में अब होटल 10 जून और मॉल-रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल 11 जून से खुलेंगे। रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकरी डॉ.अजय शंकर पांडेय ने एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह,एसपी सिटी मनीष मिश्रा, एडीएम प्रशासन संतोष कुमार वैश्य,सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल, सीएमओ डॉ.एनके गुप्ता आदि अधिकारियों एवं धर्म गुरूओं ओर होटल रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए शासन के निर्देश पर आज से धार्मिक स्थल,होटल,मॉल,रेस्टोरेंट खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। वहीं,जिलाधिकारी ने दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का समय अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इन्हें खोला जाएगा। सोमवार और मंगलवार को सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। इसके बाद होटल 10 जून और मॉल,धार्मिक स्थल 11 जून से खोले जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में आए धर्म गुरूओं और होटल,मॉल स्वामियों एवं प्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर जिले में सभी मॉल खोलने की तैयारी के लिए 3 दिन और होटल के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया हैं। ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से जनपद वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में नई पहल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में जिले की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के चलते जो भी अनुपालन करेगा। उसे कोरोना नियंत्रण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मॉल,होटल पिछले 2 माह से बंद पड़े हुए हैं। उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल के रूप में शुरू करने के लिए सभी की सहमति के आधार पर मॉल की तैयारी के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया। इन 3 दिनों में संचालक अपनी तैयारी सुनिश्चित करते हुए 11 जून से खोलने की शुरूआत करेंगे। वहीं,होटल में 2 दिनों में कोरोना प्रोटोकॉल की तैयारी सुनिश्चित करते हुए 10 जून से शुरू करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनिधियों के द्वारा सराहना की गई और सभी ने उन्हें आश्वस्त किया कि मॉस,होटल,रेस्टोरेंट एवं धार्मिक स्थलों पर आमजन को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए मनोरंजन कर अधिकारी यादवेंद्र अजय को नोडल अधिकारी बनाया गया। होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी,शहर में धार्मिक स्थलों के लिए एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एडीएम प्रशासन संतोष कुमार वैश्य को ढाबो पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सहायक परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया हंै। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार करने के निर्देश दिए। ताकि उन्हें सभी प्रकार की फीडबैक आसानी के साथ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल की गाइडलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी जाए ताकि सभी के द्वारा अपने अपने संस्थानों में जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सुविधा प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी डॉ.अजय शंकर पांडेय ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन के लिए सभी एसडीएम,अपर नगर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों के धर्म-स्थलों को खोले जाने से पूर्व क्षेत्राधिकारी पुलिस के साथ धर्मस्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर जारी गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों से अवगत कराएं। होटल, मॉल्स के प्रबंधकों के साथ बैठक कर जारी गाइडलाइन से अवगत कराएं। मॉल, होटल व रेस्टोरेंट के लिए गाइडलाइन में कंटेंमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों के मॉल, होटल व रेस्टोरेंट खुलेंगे।शारीरिक दूरी अपनाते हुए मास्क लगाने पर ही प्रवेश होगा। सीट खाली होते ही उसे सैनिटाइन किया जाना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा।सैनिटाइजर एवं साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा।