126 औद्योगिक इकाइयों पर लटकी सरकारी कार्रवाई की तलवार

विनोद पांडेय @ गाजियाबाद। जनपद में 126 औद्योगिक इकाइयों पर सरकारी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। स्टाम्प शुल्क की छूट लेने के बावजूद इन इकाइयों ने आज तक यह नहीं बताया है कि उनके द्वारा भूखंड पर इकाई स्थापित की गई अथवा नहीं। यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित इकाइयों को 7 दिन का समय दिया गया है।

इसके बाद वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार के मुताबिक औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए आवंटित भूमि के पंजीयन में स्टाम्प शुल्क की छूट देने की व्यवस्था है। शासनादेश के अंतर्गत जनपद की 854 इकाइयों द्वारा स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त की गई है। इनमें से 126 इकाइयों ने अब तक यह अवगत नहीं कराया है कि उन्होंने अपने भूखंड पर इकाई की स्थापना की है अथवा नहीं।

स्टाम्प शुल्क की छूट के सापेक्ष बैंक गारंटी की अवधि भी बीत चुकी है। यूपीएसआईडीसी के परियोजना अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा निरंतर पत्राचार करने के बाद भी संबंधित उद्यमियों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। उपायुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार ने बताया कि यदि 7 दिन के भीतर संबंधित उद्यमी लंबित विवरण से अवगत नहीं कराते हैं तो उनके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। यदि बैंक गारंटी सहायक निबंधक की अनुमति के बिना अवमुक्त कर दी गई तो संबंधित शाखा प्रबंधक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की संस्तुति शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।