प्रमोद शर्मा@ गाजियाबाद। खोड़ा नगरपालिका परिषद ने खोड़ा के सरस्वती विहार में निर्माणाधीन दो इमारतों को नोटिस जारी कर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। पालिका परिषद ने दोनों को सात दिन के अंदर ख़ुद ही इमारत को ध्वस्त करने का आदेश भी नोटिस में दिया है। दोनो इमारतों को नगरपालिका के भवन नियमवाली नियमों को ताक पर रख कर बनाया जा रहा था। नगरपालिका की तरफ से निर्माणाधीन इमारत के लिए वॉटर हरवेस्टिंग सिस्टम पार्किंग तय सीमा तक ऊँचाई जेसे कई मापदंड रखें है। लेकिन निर्माणाधीन दोनो इमारतों में इन सभी मांनको की धज्जियां उड़ायी जा रही थी। जिसके बाद नगरपालिका परिषद ने इमारतों के मालिक पंकज पाल और दीपक जोशी को नोटिस जारी कर 50-50 हजार का जुर्माना लगा दिया। खास बात यह है कि पालिका परिषद ने अपने नोटिस में कहा है की इमारत मालिक स्वयं ही इमारत का धवस्तीकरण कर ले नहीं तो पालिका परिषद सीलिंग और धवस्तीकरण की कार्यवाही करेगी और जिसका खर्चा इमारत मालिकों से ही लिया जाएगा।
Related Posts
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गाजियाबाद,। पॉक्सो अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी पर…
स्कूलों में 3 माह की फीस माफ करने की मांग,सीएम को सौंपा ज्ञापन
प्रमोद शर्मा@ गाजियाबाद। प्राइवेट पब्लिक स्कूलों द्वारा अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए बनाए जा रहे दबाव और स्कूलों…
लापरवाही: कोरोना संक्रमित मरीज को थमाया पॉजिटिव और निगेटिव रिपोर्ट
प्रमोद शर्मा@ गाजियाबाद। कोरोना सक्रमंण के लगातार बढ रहें मरीज को लेकर स्वास्थय विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। अब…
